Diggy Subsidy Scheme: डिग्गी निर्माण को लेकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार दे रही 3.40 लाख रुपए सब्सिडी, जानें आवेदन करने का दिनांक

राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की आ रही समस्या को राहत दिलाने के साथ ही उनका आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जाए इसके उद्देश्य से डिग्गी अनुदान योजना को आरंभ किया गया।

किसानों के Diggy Subsidy Scheme

प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खुद के खेतों में डिग्गी निर्माण करवा पाएंगे और इससे उनको अपनी फसल में समय पर सिंचाई किया जा सकता है और बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से जो किसान डिग्गी निर्माण (Diggy Subsidy Scheme) से वंचित रह चुके हैं उनको राहत देने का काम किया है। और अब डिग्गी निर्माण के लास्ट दिनांक 31 मार्च 2025 से बढ़ते हुए 30 जून 2025 कर दिया गया है

किसानों के द्वारा बोई जाने वाली रबी फसल मार्च-अप्रैल महीने में खेतों से तैयार होकर कटाई होती है। जिसकी वजह से किसानों को खुदाई व मशीन का कार्य पूरा करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते किसान डिग्गी निर्माण को लेकर तय किए गए समय को पूरा नहीं किया गया।

इस समय के दौरान किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है जिसमें भी अब फसल काटने के बाद आसानी से डी डिग्गी को अपने खेत में बनवा सकेंगे। ऐसे में लिए जानते हैं किसानों को डिग्गी अनुदान योजना में लाभ के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के साथ सभी पूरी जानकारी..

आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक को बढ़ाया

 

राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में गत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य योजना के तहत 981 व अटल भूजल योजना में 1800 डिग्रियों का लक्ष्य किया गया। परंतु प्रदेश में योजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी मिलने में देरी की वजह से निर्माण प्रक्रिया समय पर आरंभ नहीं हो पाया।

वहीं किसानों के खेतों में मार्च और अप्रैल महीने के दौरान खेतों में सरसों, गेहूं व चना की फसल पक चुका है और डिग्गी निर्माण को लेकर उनके खेतों में खुदाई और मशीनों की उपयोग के चलते फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता। ऐसे में किसानों के द्वारा निर्माण कार्य को स्थगित किया गया।

जिसको लेकर सरकार के सामने किसान संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की द्वारा समस्या को रखा गया। किसानों को जो समस्याएं आती है उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने भी डिग्गी निर्माण की अंतिम दिनांक को 3 महीने तक बढ़ा दी है। ऐसे में किसान इस तरह 30 जून 2025 तक अपने खेतों में डिग्गी निर्माण करवा पाएंगे।

किसानों को योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगा?

राजस्थान राज्य में कई ऐसे क्षेत्र मौजूद जहां पर समय पर बारिश न होने के साथ-साथ पानी की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती जिसके कारण फैसले हैं वह खराब हो जाता है जिससे किसानों को कम उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है।

किसने की इन समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से डिग्गी अनुदान योजना को लागू किया गया। जिसके चलते किसानों को योजना में डिग्गी निर्माण करवाने पर सरकार के द्वारा 75 से 85% तक की सब्सिडी किया जाता है।

प्रदेश सरकार के द्वारा श्रेणी के अनुसार किसानों को सब्सिडी मिल रही है जिसमें वे किसान जो लघु एवं सीमांत किसान है और डिग्गी का निर्माण करवाते हैं तो उनको 85% का अनुदान प्राप्त होगा। लिए किसानों को अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए, वहीं वे किसान जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनको 75 प्रतिशत का अनुदान, जिसमें अधिकतम 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

किसानों को कैसे दिया जाएगा योजना में लाभ?

बता दें कि प्रदेश में किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा कर फसल में सिंचाई करने में मदद मिलेगी। और वे अपनी फसल को समय पर सिंचाई करने के बाद किसानों को फसल की गुणवत्ता व उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

इसके साथ बारिश या फिर अन्य प्रकार से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जिसके चलते किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी किसानों को ही इस योजना में लाभ प्राप्त होगा। किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि यानी आधा हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र होना आवश्यक है। डिग्गी निर्माण में नियमानुसार 4 लाख लीटर की बाध्यता निर्धारित किया गया है। प्रदेश के नहरी क्षेत्र में सिंचाई बारी स्वीकृत होगी।

 

योजना में आवेदन की बात करें तो सभी किसान के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सब्सिडी श्रेणी के मुताबिक ही दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा किस का अपना बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।

डिग्गी अनुदान योजना में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज

बता दें कि डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान (Diggy Subsidy Scheme) में किसानों को योजना का फायदा उठाने को लेकर किन किन जरूरी कागजात की आवश्यकता होगी, जो कि नीचे दिया गया है :-

1). राशन कार्ड
2). बैंक पासबुक
3). आधार कार्ड
4). खेत का नक्शा
5). भूमि का राजस्व रिकॉर्ड
6). निवास प्रमाण पत्र
7). मोबाइल नंबर
8). सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज

योजना में आवेदन करने का तरीका

  • राजस्थान प्रदेश के वे किसान जो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनको सबसे पहले (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाना होगा।
  • जिसके बाद पोर्टल पर ‘किसान’ विकल्प में जाना होगा, जहां ‘सेवाएं’ अनुभाग से ‘डिग्गी’ का चयन करना होगा।
  • योजना से जुड़ी जानकारी को अच्छे से पढ़ने के पश्चात है नीचे दिया गया “आवेदन करें” बटन को दबाना है।
  • इसके बाद आवेदक को अच्छे से पढ़ना होगा और आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना है।
  • फॉर्म को पूरी तरह से पूरा होने के बाद सबमिट करना होगा।

आवेदन के जमा होने के पश्चात संबंधित कृषि विभाग की ओर से इसको सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी होने के तकरीबन 45 दिनों के अंदर अनुदान राशि किस खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

 

सुरक्षा को लेकर जरूरी काम

राजस्थान प्रदेश में नेहरू क्षेत्र में जो किसान रहते हैं, योजना के लिए पात्र होंगे, उनकी सिंचाई बारी स्वीकृत किया जा चुका है। वहीं अगर किसी किसान की ओर से इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। तो फिर आवेदन विभाग विभाग स्तर पर अस्वीकृत किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की ओर से डिग्गी निर्माण किए जाने के साथ सुरक्षा मानकों का अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक डिग्गी के चारों तरफ से 2 फीट की ऊंचाई से दीवार का निर्माण करना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ-साथ डिग्गी के पास में चेतावनी बोर्ड लगाना आवश्यक होगा, ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सकें। डिग्गी का अनुदान प्राप्त होने के पश्चात डिग्गी से जुड़े रख रखाव की पूरी तरह से किसान की जिम्मेदारी होगा। डिग्गी में साफ सफाई, पानी की गुणवत्ता व आसपास की सुरक्षा के निगरानी भी किसान को खुद करना होगा।

 

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