हमारे देश में तकरीबन सभी हिस्सों में खेती किया जाता है। किसान अपनी फसल को उगाने से लेकर पकाने तक ज्यादातर हिस्सों में सिंचाई कर रहे हैं। या फिर ये कहे कि सिंचाई के बिना खेती करना काफी मुश्किल होता है। किसान अधिकतर हिस्सों में खेती करने में ट्यूबल से किया जाता है। जिसको चलाने पर के लिए लिए किसानों का खर्ज अधिक होता है। इस सिंचाई के खर्च को घटाने को लेकर सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए दिया जा रहा बिजली के ऊपर भारी सब्सिडी दिया जा रहा है।
किसानों को Krishi Pump Connection Subsidy
बता दें कि अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से 3 हॉर्स पॉवर से 10 हॉर्स पॉवर तक का कृषि पम्प कनेक्शन के ऊपर सब्सिडी के तौर पर 93% दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को अब केवल 7% राशि ही देना होगा।
बता दें कि 29 मार्च 2025 को कृषि पम्प कनेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत दरें जारी किया गया। नियामक आयोग ने विद्युत दरों को जारी करने के मुताबिक कृषि पंप पर कृषि उपभोक्ताओं को पूरा साल के भीतर देयक इस प्रकार से है:
1). 3 हॉर्स पॉवर 30,730 रुपए
2). 5 हॉर्स पॉवर 54,671 रुपए
3). 10 हॉर्स पावर 1,15,655 रुपए
जिस पर MP सरकार की तरफ से किसानों को 93% सब्सिडी दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को 2250 रुपए भुगतान 3 हॉर्स पॉवर पंप, 3750 रुपए 5 हॉर्स पॉवर पंप और 7500 रुपए 10 हॉर्स पॉवर के पंप के लिए भुगतान करना होगा।
कृषि पम्प के लिए 37 लाख किसानों प्राप्त होगा सब्सिडी
एमपी राज्य के ऊर्जा मंत्री तोमर की ओर से दी जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया फैसले के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत किया गया है। जिसके मुताबिक कृषि उपभोक्ताओं की तरफ से जाने वाली राशि और आयोग द्वारा जारी दरों के अंतर को सरकार की तरफ से वहन होगा। जिसको लेकर सरकार ने 28480 रुपए का सब्सिडी 3 हॉर्स पॉवर के कृषि पंप, 50,921 रुपए का सब्सिडी 5 हॉर्स पॉवर पम्प और 1,08,155 की सब्सिडी 10 हॉर्स पॉवर पम्प को लेकर दिया जाएगा।
इस अनाउंसमेंट के साथ ही कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग की तरफ से जारी दरों का केवल 7% राशि ही जमा करना होगा। बाकी की 93% राशि को सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर वहन किया जाएगा। राज्य में करीब 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा हो रहा है।
कृषि पम्प के लिए कितनी राशि देगा होगा किसानों को
जानकारी के मुताबिक 29 मार्च 2025 को नियामक आयोग की ओर से जारी किए गए विद्युत दरों के मुताबिक किसानों को पूरे साल के अंदर 30 हजार 730 रुपए 3 हॉर्स पॉवर, 54 हजार 671 रुपए 5 हॉर्स पॉवर और 1 लाख 15 हजार 655 रुपए देयक बनता है।
जिसमें से प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि पम्प को लेकर सब्सिडी के लिए घोषणा के मुताबिक किसानों 750 रुपए केवल प्रति हॉर्स पॉवर पर हर साल राशि देना होगा। जिसके चलते किसानों को 2250 रुपए 3 हॉर्स पॉवर पंप, 3750 रुपए 5 हॉर्स पॉवर के पंप और 7500 रुपए 10 हॉर्स पॉवर के पंप के लिए भुगतान करना होगा।