देश में पशुपालन का कार्य करने वाले किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। बता दे कि यह योजना पहले से ही चलाया जा रहा है और इसमें किसान कार्ड के माध्यम से पशुपालन करने वाले किसान अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जिसके चलते उनकी इनकम में लाभ मिलेगा। बता दे की पशुपालन के साथ-साथ इस कार्ड की सहायता से मछली पालन में भी किसानों को आर्थिक सहायता ले सकते हैं। सरकार के द्वारा इस कार्ड पर पहले 300000 रुपए का लोन और अब इसको बढ़कर 500000 रुपए किया गया।
Pashu Kisan Credit Card की खासियत
किसानों को पशुपालन का कार्य करने के लिए इस कि कार्ड की सहायता से 500000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्ड की सहायता से हार गाय 40793 रुपए, हर भैंस 60249 रुपए, हर मुर्गी पर 720 रुपए और हर बकरी या भेड़ पर 4063 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इस कारण की सहायता से मिलने वाले लोन राशि 1.6 लाख रुपए पर किसी भी तरह की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती
बता दें कि वित्तीय संस्थान या फिर बैंक की ओर से 7% दर से लोन दिया जा है। वहीं जो किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनको 4% दर में लोन मिलता है।
जो किसान पशुपालन के लिए 5 साल के लिए लोन प्राप्त किया है उसका पैसा और ब्याज राशि भी देना होगा। वहीं 6 बराबर किस्त में मवेशी मलिक को लोन का पैसा मिलता है और इस पर केंद्र सरकार की ओर से तीन परसेंट का छूट भी मिलता है यानी कि टोटल लोन का ब्याज 4% (7-3) में ही रह जाता है।
पशु KCC अप्लाई कैसे करें
पशुपालक किसान को सबसे पहले बैंक में जाना होगा जहां पर आवेदन फार्म को लेना है।
आवेदन के लिए फॉर्म को लेकर अच्छे से जानकारी भरें और उसमें कुछ केवाईसी का दस्तावेज भी लगते है और कागजात को बैंक के कर्मचारी के सहायता से आपको जानकारी लेना है।
कौन कौन से दस्तावेज जरूरी
1). पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म जो भर गया है पूरी जानकारी के साथ देना है।
2). भूमि के दस्तावेज
3). पशु स्वास्थ्य का दस्तावेज
4). फोटो पासपोर्ट साइज
5). किसान का आधार कार्ड
6). पैन कार्ड
7). वोटर आईडी
8). बैंक खाता विवरण
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता
1). मछली पालन : – देश में वे किस जो अपना मछली पालन का कार्य करने के लिए जिनके पास तालाब, टैंक, पानी खुला क्षेत्र में, हेजरी या रेसवे है। वहीं किसानों के पास मछली पालन या उनसे संबंधित कार्य करने के सर्टिफिकेट होने चाहिए। जिसमें मछली पालन किसान, महिला समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्ड बनाने के लिए पात्र माने जाएंगे।
2). समुद्री मत्स्य पालन :- आवेदक करने वाले के पास पंजीकृत नाव, फिशिंग वेसेल, मछली पालने व समुद्री मछली मारने संबंधित कार्य के लाइसेंस होने आवश्यक। वहीं इसके साथ ही मछली पालन या सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें बटाईदार किसान , पार्टनर, ग्रुप या व्यक्तिगत और इसमें महिला समूह भी पात्र माने जाएंगे।
3). पोल्ट्री फार्म :- किसान, भेड़, बकरी, पोल्ट्री, चिड़िया, सूअर आदि पात्र होंगे।
4). डेयरी :- जिसमें किसान, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, डेयरी फार्मिंग किसान व सेल्फ हेल्प ग्रुप पात्र होंगे।
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