यूपी राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सोलर पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके इच्छुक किसानों को सोलर पंप सब्सिडी पर लेने का अवसर मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के चलते पहले आओ, पहले पाओ के मुताबिक किसानों को 54000 सोलर पंप मिलेगा।
Solar Pump Subsidy Yojana 2025
बता दें कि इस योजना में जो किसान पात्र होंगे उनको केंद्र व राज्य सरकार की तरफ मिलाकर सब्सिडी मिलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया 27 फरवरी 2025 से आरंभ हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग एडिशनल डायरेक्टर डिसेमिनेशन & नोडल ऑफिसर आरके सिंह के मुताबिक इस योजना के चलते किसानों को लाभ को लेकर यूपी कृषि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट के ऊपर जानें के बाद ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को आवेदन के समय 5000 रुपए टोकन राशि देना होगा। उनके अनुसार सोलर पंप पर सब्सिडी को लेकर किसान कृषि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है।
सोलर पंप आवेदन को लेकर क्या है नियम व शर्तें
बता दें कि उनके अनुसार किसानों को 14 दिन के अंदर ही टोकन कन्फर्म होने से बाद किसान अवशेष कृषक अंश का कीमत को online टोकन जनरेट को चालान के तहत इण्डियन बैंक की शाखा में जाकर या फिर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है।
किसानों के ऐसा नहीं किए जाने पर चयन निरस्त हो जाने के अलावा टोकन मनी का धनराशि को जब्त किया जा सकता है। उनके अनुसार राज्य के हर जिला में तय संख्या में सोलर पंप सब्सिडी दिया जाएगा। बुकिंग के समय पहले आओ पहले पाओ का प्रक्रिया पूरी होगी।
किसान जमा करें 5000 रुपए का टोकन
वहीं सरकार के द्वारा चलाई गई योजना में किसानों को बोरिंग करवाने को लेकर बात करें तो निम्नलिखित नीचे दिया गया है।
1). 2 HP के पंप के लिए 4 इंच
2). 3 से 5 HP के पंप के लिए 6 इंच व 7.5 इंच
3). 7.5 HP के पंप के लिए 8 इंच
बता दें कि किसानों को योजना में लाभ के लिए खुद ही बोरिंग करवानी पड़ेगी। वही अगर सत्यापन चरण के समय पर अगर बोरिंग नहीं होता है तो 5000 रुपए टोकन राशि जब्त हो जाएगी व आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
सोलर पंप पर अनुदान दिया जाने के बाद बाकी का राशि जमा करने को लेकर किसान अगर ऋण लिया जाता है तो उनको कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत ब्याज में छूट दी जाएगी।
जिस भूमि में सोलर पंप स्थापित होगा वहां से परिवर्तन होने की अनुमति नहीं होगा। वहीं इसके अलावा किसानों ने सोलर पंप सेट के स्थल में बदलाव किया गया तो फिर पूरा अनुदान का राशि उस किसान के द्वारा वसूल किया जाएगा।
बता दें कि नोडल अधिकारी RK सिंह के मुताबिक राज्य में सिंचाई के उपयोग किया जा रहा डीज़ल पंप व अन्य दूसरे सिंचाई साधन को सोलर पंप में बदलाव किया जा सकता है। सोलर पंप ट्यूबल पर स्थापित किया जाएगा व लाभार्थी किसानों को ट्यूबल पर पहले से लगाया बिजली कनेक्शन को काट दिया जाएगा।
सोलर पंप का सुविधा का लाभ किसानों को ट्यूबल पर मिल जाने के बाद इस बोरिंग पर बिजली कनेक्शन भविष्य में नहीं प्राप्त होगा।
किसानों को सोलर पंप पर मिलेगा 60% अनुदान
बता दें कि जहां पर दोहित या फिर अतिदोहित क्षेत्र हैं वहां पर नया सोलर पंप का स्थापना नहीं होगी।
इसके साथ ही जिन किसानों के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई तकनीक आधारित कृषि का काम कर रहे हैं और पहले से चल रहे डीजल पंपसेट को सोलर पंप में बदलाव किया जा सकेगा।
इसके अलावा जिन किसानों के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई तकनीक आधारित कृषि नहीं करते हैं। उन किसानों को उद्यान विभाग त्रिपक्षीय अनुबंध वेरिफिकेशन के दौरान उपलब्ध कराना है। वहीं अगर सत्यापन नहीं होता तो फिर सोलर पंप का फायदा नहीं होगा। और टोकन मनी राशि को जब्त किया जाएगा। इस योजना में किसानों को 60% सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त होगा।
किसान विभाग में जमा करवाए बैंक ड्राफ्ट
किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि के बारे में बात करें तो यह 2 HP (एचपी) का सोलर पंप में टोटल लागत 2 लाख 49 हजार रुपए का खर्च जिसमें से 1 लाख 70 हजार रुपए का का अनुदान दिया जाएगा। सोलर पंप का 1 लाख 3 हजार रुपए के साथ में ट्राली 67 हजार 5 सौ रुपए शामिल। किसानों को बैंक ड्राफ्ट खातों में अपना हिस्सा का 79 हजार 186 रुपए जमा करना है।