Stubble Burning: गेहूं कटाई के पश्चात फसल अवशेष जलाने पर सख्ती, किसानों पर लगाया जाएगा 30 हजार रुपए का जुर्माना

रबी सीजन में गेहूं, चना और सरसों के कटाई का कार्य किसानों ने तेजी के साथ जारी है। अब आगामी दिनों में किसान अपने खेतों में अगली फसल की बुवाई को जल्द पूरा करने के प्रकिया में भी तेजी आने लगी है।  इसी बीच हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के द्वारा अपनी फसल को कटाई पूरा किए जाने के दौरान फसल अवशेष को जलाए जाने को रोकने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

हरियाणा प्रदेश में Stubble Burning को लेकर अपडेट

बता दें कि करनाल कृषि विभाग गेहूं की फसल के कटाई होने के पश्चात बचने वाले अवशेषों (Crop Residues) को जो भी किसान जलाता है तो फिर उनके खिलाफ करवाई किया जाएगा। जो किसान फसल अवशेष को जलाए जाने का दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर 30 हजार रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा फसल कटाई होने के बाद फसल अवशेष को जलाए जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जिसके चलते 70 टीमें गठित किया गया है। ऐसे में अगर कोई भी किसान अपनी फसल अवशेष को आग लगाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। उन किसानों को से 30 हजार रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाएगा।

हरियाणा प्रदेश में करनाल कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह के कहने के मुताबिक करनाल जिले में अभी तक ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ (Meri Fasal Mera Byora) के ऊपर 4 लाख 5 हजार एकड़ भूमि में गेहूं की काश्त का किसानों की ओर से रजिस्ट्रेशन किया गया है।

कुछ किसान अपने खेतों में गेहूं कटाई होने के बाद बचने वाले फसल अवशेष को आग से जला दिया जाता है। जिसका सीधा असर पर्यावरण प्रदूषित होता है। वही इसके साथ ही भूमि की उर्वरता में भी कमी आती हैं। वहीं फसल अवशेष को जलाए जाने पर जान माल का हानि होने के डर के साथ ही अधिक धुएं के चलते हादसे होने का खतरा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जमीन की भूमि शक्ति को नुकसान पहुंचता है।

जुर्माना में 30 हजार रुपए होगा वसूल

उनके अनुसार सरकार के द्वारा फसल अवशेष में आग लगाया जाना प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की फसल अवशेष को जलाने को रोक के बावजूद फिर भी अगर कोई किसान अपने खेतों में फसल कटाई के बाद अवशेष को आग लगाता है तो उन किसानों से 30 हजार रुपए तक अधिकतम जुर्माना वसूल किया जाएगा।

70 टीमों का किया गया है गठन

कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों के द्वारा फसल अवशेष को जलाए जाने की रोकथाम को लेकर 70 टीमों का गठन किया है। और ये टीमें किसानों से गांव-गांव जाकर बातचीत भी करेंगी व आग जलाने की घटनाओं पर अपनी कड़ी नजर बनाकर रखेगी। फिर भी अगर कोई किसान फसल अवशेष को आग लगाएगा तो उसके खिलाफ करवाई किया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि फसल अवशेष को आग नहीं लगाए।

इसके अलावा राज्य के अलग अलग जिलों में भी फसल अवशेष जलाए जाने को लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है।

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